आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के व्यय अनुवीक्षण के लिए गठित दलों (टीमों) का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी की अध्यक्षता में कलक्टेªेट सभागार में हुआ सम्पन्न

नई टिहरी 23 फरवरी 2019 - आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के व्यय अनुवीक्षण के लिए गठित दलों (टीमों) का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी की अध्यक्षता में कलक्टेªेट सभागार में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरिष्ठ कोषाधिकारी रोमिल चैधरी द्वारा व्यय अनुवीक्षण दलों के सदस्यों को उनके दायित्वों के बारें में विस्तार से जानकारी दी गयी। श्री चैधरी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक प्रत्याशी के लिए व्यय की सीमा रूपये 70 लाख निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के व्यय का आंकलन नामांकन तिथि से प्रारम्भ कर निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि तक किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों को स्वयं भी अपने प्रतिदिन किये जाने वाले व्यय का ब्यौरा रखना होगा।
     इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी दलों के सदस्यों को ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिये।

     सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अरूणेश पैन्यूली ने बताया कि प्रत्याशियों के व्यय अनुवीक्षण के लिए जनपद में 06 वीडियो निगरानी दल (प्रत्येक विधानसभा के लिए 01), 06 वीडियो अवलोकन दल (प्रत्येक विधानसभा के लिए 01), 06 लेखा दल(प्रत्येक विधानसभा के लिए 01), 18 उड़नदस्ता दल (प्रत्येक विधानसभा के लिए 03), 18 स्थैतिक निगरानी दल (प्रत्येक विधानसभा के लिए 03), 01 व्यय अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष (जिला स्तर पर), 01 मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (जिला स्तर पर), 01 व्यय अनुवीक्षण सेल (जिला स्तर पर) गठित की गयी है। इसके अलावा 06 सहायक व्यय पे्रक्षक (प्रत्येक विधानसभा के लिए 01) नियुक्त किये गये हैं।

     इस अवसर पर ईई जल संस्थान सतीश चन्द्र नौटियाल, प्रवक्ता डायट दीपक रतूड़ी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

                                --------------

2 - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आगामी 09 मार्च को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए प्राधिकरण के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन एवं कोर्ट में लम्बित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण सुलह समझौतों एवं स्वीकृति के आधार पर किया जायेगा।

      ज्योति डोभाल uk live टिहरी 23 फरवरी 2019 - आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के व्यय अनुवीक्षण के लिए गठित दलों (टीमों) का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी की अध्यक्षता में कलक्टेªेट सभागार में सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरिष्ठ कोषाधिकारी रोमिल चैधरी द्वारा व्यय अनुवीक्षण दलों के सदस्यों को उनके दायित्वों के बारें में विस्तार से जानकारी दी गयी। श्री चैधरी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक प्रत्याशी के लिए व्यय की सीमा रूपये 70 लाख निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों के व्यय का आंकलन नामांकन तिथि से प्रारम्भ कर निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि तक किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों को स्वयं भी अपने प्रतिदिन किये जाने वाले व्यय का ब्यौरा रखना होगा।

     इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी दलों के सदस्यों को ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिये।

     सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अरूणेश पैन्यूली ने बताया कि प्रत्याशियों के व्यय अनुवीक्षण के लिए जनपद में 06 वीडियो निगरानी दल (प्रत्येक विधानसभा के लिए 01), 06 वीडियो अवलोकन दल (प्रत्येक विधानसभा के लिए 01), 06 लेखा दल(प्रत्येक विधानसभा के लिए 01), 18 उड़नदस्ता दल (प्रत्येक विधानसभा के लिए 03), 18 स्थैतिक निगरानी दल (प्रत्येक विधानसभा के लिए 03), 01 व्यय अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष (जिला स्तर पर), 01 मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (जिला स्तर पर), 01 व्यय अनुवीक्षण सेल (जिला स्तर पर) गठित की गयी है। इसके अलावा 06 सहायक व्यय पे्रक्षक (प्रत्येक विधानसभा के लिए 01) नियुक्त किये गये हैं।

     इस अवसर पर ईई जल संस्थान सतीश चन्द्र नौटियाल, प्रवक्ता डायट दीपक रतूड़ी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

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2 - जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आगामी 09 मार्च को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए प्राधिकरण के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन एवं कोर्ट में लम्बित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण सुलह समझौतों एवं स्वीकृति के आधार पर किया जायेगा।

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