मुख्य विकास अधिकारी आशीष भट्गाई ने ली राजनैतिक दलों की बैठक
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नई टिहरी 27 मार्च 2019 - लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के चलते मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई द्वारा विकास भवन सभागार में जनपद के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली गयी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता नियमों, व्यय अनुवीक्षण, सिंगल विन्डों सिस्टम, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति आदि के बारें में विस्तार से जानकारी दी गयी। आदर्श आचार संहिता नियमों की जानकारी देते हुए सीडीओ ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आगाह किया कि आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान कोई भी ऐसा कृत्य न किया जाय जिससे समाज में विद्वेष की भावना फैले। उन्होंने कहा कि शोसल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर है इसलिए सोशल मीडिया पर भी विद्वेष की भावना फैलाने वाली प्रचार सामग्री न डाली जाय। उन्हांेने निर्देश दिये कि सार्वजनिक सम्पत्ति को पोस्टर आदि प्रचार सामग्री चस्पा कर गन्दा न कि जाय। व्यक्तिगत सम्पत्ति पर भी प्रचार सामग्री चस्पा करने से पूर्व सम्बन्धित स्वामी से अनुमति ली जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि झण्डे तथा बैनरों का आकार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकांे के अनुसार ही रखा जाय। व्यक्तिगत सम्पत्ति पर तीन से अधिक झण्डे नहीं लगाये जा सकते हैं। सीडीओ ने निर्देश दिये कि आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान किसी प्रकार के शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित न किये जायें और न ही किसी प्रकार की घोषणाएं की जायें। उन्हांेने बताया कि जनपद में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त 05 पे्रक्षक (आॅब्जर्वर) जनपद में पहंुच गये हंै। निर्वाचन सम्बन्धी किसी समस्या या शिकायत के लिए सम्बन्धित पे्रक्षक के मो0 नम्बर पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। उन्हांेने प्रतिनिधियों को निर्देश दिये कि भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी व्यय पंजिका में प्रतिदिन किये जाने वाले व्यय का ब्यौरा सम्बन्धित प्रत्याशी द्वारा अवश्य दर्ज किया जाय। सीडीओ ने निर्देश दिये कि बैठक, जुलूस, रैली आदि निकालने से पूर्व सिंगल विन्डो सिस्टम के माध्यम से पूर्वानुमति अवश्य ले ली जाय। प्रचार सामग्री/विज्ञापन छपवाने एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित करने से पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से अनुमति अवश्य ले ली जाय।
Jyoti dobhal tehri
नई टिहरी 27 मार्च 2019 - लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के चलते मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई द्वारा विकास भवन सभागार में जनपद के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली गयी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता नियमों, व्यय अनुवीक्षण, सिंगल विन्डों सिस्टम, मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति आदि के बारें में विस्तार से जानकारी दी गयी। आदर्श आचार संहिता नियमों की जानकारी देते हुए सीडीओ ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आगाह किया कि आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान कोई भी ऐसा कृत्य न किया जाय जिससे समाज में विद्वेष की भावना फैले। उन्होंने कहा कि शोसल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर है इसलिए सोशल मीडिया पर भी विद्वेष की भावना फैलाने वाली प्रचार सामग्री न डाली जाय। उन्हांेने निर्देश दिये कि सार्वजनिक सम्पत्ति को पोस्टर आदि प्रचार सामग्री चस्पा कर गन्दा न कि जाय। व्यक्तिगत सम्पत्ति पर भी प्रचार सामग्री चस्पा करने से पूर्व सम्बन्धित स्वामी से अनुमति ली जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि झण्डे तथा बैनरों का आकार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकांे के अनुसार ही रखा जाय। व्यक्तिगत सम्पत्ति पर तीन से अधिक झण्डे नहीं लगाये जा सकते हैं। सीडीओ ने निर्देश दिये कि आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान किसी प्रकार के शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित न किये जायें और न ही किसी प्रकार की घोषणाएं की जायें। उन्हांेने बताया कि जनपद में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त 05 पे्रक्षक (आॅब्जर्वर) जनपद में पहंुच गये हंै। निर्वाचन सम्बन्धी किसी समस्या या शिकायत के लिए सम्बन्धित पे्रक्षक के मो0 नम्बर पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। उन्हांेने प्रतिनिधियों को निर्देश दिये कि भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी व्यय पंजिका में प्रतिदिन किये जाने वाले व्यय का ब्यौरा सम्बन्धित प्रत्याशी द्वारा अवश्य दर्ज किया जाय। सीडीओ ने निर्देश दिये कि बैठक, जुलूस, रैली आदि निकालने से पूर्व सिंगल विन्डो सिस्टम के माध्यम से पूर्वानुमति अवश्य ले ली जाय। प्रचार सामग्री/विज्ञापन छपवाने एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रसारित करने से पूर्व मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति से अनुमति अवश्य ले ली जाय।
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