उत्तरकाशी की जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा को सुप्रीम कोर्ट से भी नही मिल पाई राहत


जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी का मामला  सुप्रीम कोर्ट  से आज भी  नहीं मिली जशोदा राणा को स्टे
सुप्रीम कोर्ट बोले पद पर नहीं रह सकती जशोदा राणा।

हाईकोर्ट की डबल बेंच ने  3 अप्रैल को पद से हटने के दिये थे आदेश। ।

 पुरोला  के पूर्व विधायक  मालचंद ने भी अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए  झौंकी थी  पूरी ताकत ।।

चिरंजीव सेमवाल//

उत्तरकाशी।  जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा को आज भी देश की सर्वोच्च अदालत  से राहत नहीं मिली  है ।
सोमवार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा  एवं पुरोला क्षेत्र के  पूर्व  विधायक मालचंद  ने हाईकोर्ट नैनीताल से लेकर दिल्ली तक के सीनियर अधिवक्ताओं की   फिल्डिंग बिछाकर अपनी पैरवी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन  सर्वोच्च अदालत  स्टे देने से साफ मना करते हुये हाई कोर्ट के डबल बेंच के  फैसले को बरकरार रखा जिससे उनके उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फिर गया।

बता दे कि  हाईकोर्ट नैनीताल  की डबल बेंच ने   3 अप्रैल को जशोदा राणा को पद से हटाने के आदेश दिये थे ।  जशोदा राणा इस के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गयी थी लेकिन अभी तक तीन सुनवाई होने के बाद भी  सर्वोच्च अदालत से कोई राहत  नहीं मिल पाई ၊ 15अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने लंबी दलील दी लेकिन कोर्ट ने हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले को नहीं पलटा बल्कि  22 अप्रैल को पुन: सुनवाई रखी थी।  जिला पंचायत  उपाध्यक्ष प्रकाश चंद्र रमोला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता, जैयंत भूषण एवं एस. के राय ने बताया की  हम ने माननीय   सर्वोच्च न्यायालय को दलील दी हैं कि पूर्व  अध्यक्ष अभी भी पद से हटी नहीं जिसका सर्वोच्च  न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए आदेश जारी कर दिया है कि अध्यक्ष जसोदा राणा अपने पद पर नहीं रह सकती हालांकि जशोदा राणा की अरजी खारिज नहीं की लेकिन दो तीन महिने बाद अगली सुनवाई की तारीख लगा दी ।
इधर  सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष का चार्ज 3 हफ्ते से अधिक समय होने पर भी   किसी को नहीं  दिया गया जिसे  जीरो टारलेस की  सरकार पर सवाल उठने लगे हैं।
Team uk live


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