राशन कार्ड फर्जीवाडे की जांच .डीएम मयूर दीक्षित ने आदेश जारी किया
रिपोर्ट -वीरेंद्र सिंह नेगी उत्तरकाशी .. जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद के समस्त राशन कार्ड धारक उपभोक्ताओं से अपील की है कि शासन के आदेशानुसार वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पूर्व से चयनित अन्त्योदय योजना के राशनकार्ड धारकों (गुलाबी रंग)े को यथावत् रखते हुये पूर्व जारी बी0पी0एल0 राशनकार्डों को सम्मिलित करके ए0पी0एल0 परिवारों में से 15000/-(पन्द्रह हजार रूपये) तक मासिक आय वाले परिवारों को चिन्हित करते हुये प्राथमिक परिवारों के रूप में (खाद्य सुरक्षा योजना-सफेद रंग के राशनकार्ड) वर्तमान में प्रचलन में हैं और उक्त राशनकार्ड धारक सस्ते/निःशुल्क खाद्यान्न से लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी के फलस्वरूप महामारी अधिनियम-1897, उत्तराखण्ड महामारी अधिनियम कोविड-19 रेगुलेशन-2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 लागू है। आमजन को खाद्य सामग्री की कमी न हो इस हेतु प्रधानमंत्री ’’गरीब कल्याण अन्न योजना’’ के अन्तर्गत (गुलाबी रंग-अन्त्योदय राशनकार्ड एवं सफेद रंग खाद्य सुरक्षा/प्राथमिक परिवार