उप जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद जागा विभाग न्यायालय की अवमानना पर अधिशाषी अभियंता और ठेकेदार के विरूद्ध हो सकती है 188 जाफदा फौजदारी की कार्यवाही

 उप जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद जागा विभाग

न्यायालय की अवमानना पर अधिशाषी अभियंता और ठेकेदार के विरूद्ध हो सकती है 188 जाफदा फौजदारी की कार्यवाही

 टिहरी... प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घुत्तू से वीना  निर्माणाधीन मोटर मार्ग ,अपने निर्माण के समय से ही ग्रामीणों और विभाग के बीच विवाद का कारण बना है। जिस पर उपजा विवाद न्यायालय परगना मजिस्ट्रेट के आईएएस श्री संदीप कुमार तिवाड़ी के न्यायालय में पहुंचने और लम्बी सुनवाई के बाद निस्तारित होने पर भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।

हुआ यूं कि, घुत्तू वीना निर्माणाधीन मोटर मार्ग निर्माण के स्टेज_1 के संदर्भ में ग्राम वीना निवासी श्री गिरधारी प्रसाद उनियाल एवम् अन्य ग्राम वासियों द्वारा जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को दिनांक_15.09.2020 को संयुक्त हस्ताक्षरित शिकायत पत्र दिया गया कि, उक्त मोटर मार्ग का निर्माण अधिशाषी अभियंता पी एम् जी एस वाई और ठेकेदार श्री बेताल सिंह कुमाई द्वारा अन्य अनुभव हीन व्यक्तियों के माध्यम से सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इसके साथ ही शिकायत कर्ताओं का यह भी आरोप है कि,पूर्व प्रधान श्रीमती बसंती देवी एवम् उनके पति श्री विजय राम के द्वारा काश्तकारों को विश्वाश न लेकर और अपने रिश्तेदारों की भूमि बचाने बावत सड़क का समरेखन बदलावाया गया है। और ग्रामीणों व सिकायतकर्ताओं की बिना इजाजत के शिकायत कर्ताओं  की सिंचित भूमि पर अवैध सड़क निर्माण कार्य किया गया है तथा उनके सार्वनिक रास्ते, नहर एवम् प्राकृतिक जल स्रोत ,अवैध कटान एवम् मलवा गिराने से नष्ट कर दिए गए हैं! जिससे प्रभावित ग्रामीणों को घोर आपती है।

जिस पर जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के, आदेश के अनुपालन में,उपजिलाधिकारी घनसाली के द्वारा प्रशासिनक कार्यवाही अमल लेकर नायाब तहसीलदार घनसाली से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें संबंधित विभाग और उनके ठेकेदार के विरूद्ध शिकायत सही पाई गई तथा दोनों से तीन दिन के अंदर काश्तकारों की निजी भूमि और अन्य सार्वजनिक परिसंपति की क्षति के संबंध कारण जाना गया। जिस पर उकोई उत्तर उक्तअधिशाषी अभियन्ता के द्वारा नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप  प्रभावित कस्तकार गिरधारी प्रसाद के द्वारा दिनांक पुनः 31_10_2020 को जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को पत्र प्रेषित होने पर नायाब तहसीलदार घनसाली श्रीमती रेणु सैनी के द्वारा बिंदुवार रिपोर्ट दीगई। 1_ घुतू_वीना मोटर मार्ग से संबंधित कार्यदाई संस्था के कोई भी इंजीनियर मौके पर नहीं रहते।२_घुत्तू वीना मोटर मार्ग के स्टेज_1 कार्य हेतू कोई भी डंपिंग जॉन चिन्हित नहीं किया गया। जिससे मलवा ग्रामीणों कीभूमि पर खुले रूप से डाला गया है जिससे लोक बाधा उत्पन्न हो रही है।

नायाब तहसीलदार घनसाली श्रीमती रेणु सैनी की फोटो सहित जांच रिपोर्ट से संतुष्ट होने पर न्यायालय उप मजिस्ट्रेट घनसाली आई .ए .एस. श्री संदीप तिवारी के न्यायालय ने मुकदमा पंजीकृत कर श्री संजय श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता पी .एम .जी .एस .वाई. सिंचाई खण्ड नई टिहरी। तथा श्री बेताल सिंह कुमाई पंजीकृत ठेकेदार, पी. एम .जी .एस .वाई. सिंचाई खण्ड नई टिहरी दोनों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा_133 जफदा फ़ौजदारी के तहत वाद पंजीकृत कर नोटिस जारी किया । और लोक बाधा पहुंचाने के सम्बन्ध अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील के पश्चात भी जब दोनों विपक्षी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तो कोविड_19 के आधार पर न्यायालय में अपना पक्ष रखने पर मौका दिया गया ।किन्तु दोनों विपक्षी में से ठेकेदार तो उपस्थित हुआ लेकिन विपक्षी संख्या 1 अधिशासी अभियन्ता संजय श्रीवास्तव न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।  और ना ही उनके द्वारा किए गए कार्यों से लोक बाधा दूर करने हेतु कोई कार्यवाही अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं ठेकेदार से दूर करने हेतु आदेश किया गया। बजाय अधिशाषी अभियंता संजय श्रीवास्तव के द्वारा न्यायालय को अपने विभागीय पत्र से निर्देश दिया गया कि, मेरे नाम से भविष्य न्यायालय से कोई नोटिस जारी न किया जाए ! और पत्र में उल्लेख किया गया कि मेरे न्यायालय में उपस्थित न होने पर, मेरे द्वाराअपने सहायक अभियंता का जवाब मांगा गया था ! और उक्त प्रकरण में आरोपित अधिशासी अभियंता के द्वारा न्यायालय को पत्र भेज कर अपने दायितवों की इतिश्री की गई। जिससे उपजिला मजिस्ट्रेट आई. ए  एस .श्री संदीप तिवारी के न्यायालय द्वारा मुकदमे की सुनवाई कर अपने अंतिमआदेश दिनांक_25_11_20200 में निर्णय पारित करते हुए कहा कि, विपक्षी संख्या_1श्री संजय श्रीवास्तव अधिशासी अभियंता पी.एम.जी.एस.वाई, सिंचाई खण्ड नई टिहरी, तथा विपक्षी संख्या 2_श्री बेताल सिंह कुमाई  ठेकेदार पी. एम .जी .एस .वाई सिंचाई खण्ड नई टिहरी के विरूद्ध आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि, विपक्षगण आदेश के 15 दिन के अंदर घुतू वीना मोटर मार्ग से शिकायतकर्ताओं के खेतों, गूलों, आम रास्तों एवम् जल स्रोत के दबान के फलस्वरूप उत्पन हुई लोक बाधा को दूर करना सुनिश्चित करें ! अन्यथा न्यायालय किसी सक्षम कार्यदाई संस्था से कार्य  करवा कर ,दोनों विपक्षियों से रीतिनुसार ब्यय वसूल करेगी ऐसे न कर पाने की दशा में विपक्षीगण के विरूद्ध 188 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। किसी विभागीय अधिकारी के विरूद्ध उप जिलामाजिस्ट्रेट घनसाली के न्यायालय द्वारा इस तरह की यह पहली कार्यवाही सामने अाई है। दूसरी ओर उक्त निर्णय के पश्चात उक्त अधिशासी अभियंता के द्वारा ग्रामीणों की क्षतिपूर्ति हेतु शासन को पत्र लिख कर धन की मांग की गई है।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

हाइड्रो इंजिनियरिंग कॉलेज टिहरी को आईआईटी रुड़की का हिल कैंपस बनाने मे भाजपा नेताओं की आपसी लड़ाई से हो रहा अनावश्यक विलंब

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लिया कड़ा एक्शन : लापरवाही बरतने पर अध्यापक जयवीर सिंह निलंबित

सरस्वती विद्या मंदिर नई टिहरी के बच्चों ने बोर्ड परीक्षा मे बढ़ाया विद्यालय का मान