एक्सपायरी सामानों के विक्रय की रोक हेतु बैठक
ज्योति डोभाल
टिहरी : माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को एक्सपायरी सामानों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष श्री योगेश कुमार गुप्ता के निर्देश पर प्राधिकरण के सचिव श्री आलोक राम त्रिपाठी की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2023 को जनपद टिहरी गढ़वाल में एक्सपायरी सामानों एवं दवाइयों की बिक्री को रोकने हेतु कार्ययोजना तैयार करने हेतु एक बैठक की गई।
बैठक में चिकित्सा विभाग की ओर से डॉक्टर एल. डी. सेमवाल एसीएमओ, खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से श्री आर. एस. पाल अभिहित अधिकारी, श्री बी. एस. चौहान खाद्य सुरक्षा अधिकारी व जिला प्रशासन की ओर से श्री अरुण वर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री आलोक राम त्रिपाठी ने यह बताया कि बैठक के दौरान जनपद टिहरी गढ़वाल एक्सपायरी दवाओं व खाद्य सामग्रियों की बिक्री रोके जाने की योजना पर चर्चा की गई तथा चिकित्सा विभाग को यह निर्देश दिया गया कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 2011 के अंतर्गत जिला चिकित्सा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी चिकित्सीय अधिष्ठानों की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर किसी एक्सपायरी दवा या इंजेक्शन का प्रयोग नहीं की जा रहा है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य कारोबारकर्ताओं यथा विनिर्माताओं, थोक विक्रेताओं, वितरकों एवं विक्रेताओं आदि की नियमित औचक जांच करते रहे तथा कृत कार्यवाही से इस प्राधिकरण को अवगत कराएं यह भी निर्देश दिया गया कि एक्सपायरी खाद्य सामग्रियों एवं औषधियों के विक्रय के संबंध में शिकायत करने संबंधी टोल फ्री नंबर व अधिकारिक वेबसाइट का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें तथा अग्रिम माह की बैठक से पूर्व इस माह में खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों एवं की गई कार्रवाई तथा उसकी प्रगति का विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
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