कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन
Team uklive
टिहरी : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष श्री योगेश कुमार गुप्ता के निर्देश पर प्राधिकरण के सचिव श्री आलोक राम त्रिपाठी द्वारा दिनांक 28.08.2023 को जिला मजिस्ट्रेट श्री मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट टिहरी गढ़वाल स्थित सभागार में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक विधिक साक्षरता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान श्री त्रिपाठी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत गठित की जाने वाली आंतरिक समिति एवं स्थानीय परिवाद समिति के गठन एवं उसके कार्यों के बारे विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही अधिनियम के विभिन्न प्रावधानोंके संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए प्रतिभागीगण के प्रश्नों का उत्तर दिया गया। कार्यशाला के दौरान जिला मैजिस्ट्रेट श्री मयूर दीक्षित ने सभी विभागों से अपने यहां यथाशीघ्र आंतरिक समिति गठित कर रिपोर्ट करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही यह कहा गया कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों को अपने यहां सकारात्मक माहौल बनाना होगा जिससे यौन उत्पीड़न की किसी भी घटना में पीड़िता को शिकायत करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। कार्यशाला में जिले के मुख्य विकास अधिकारी श्री मनीष कुमार, प्रशिक्षु आई.ए.एस. आशिमा गोयल, ए.डी.एम. श्री के. के. मिश्रा एवं सी.एम.ओ.डॉक्टर मनु जैन के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहें।
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