साइबर अपराध से बचने के लिये सभी को जागरूक होने की आवश्यकता- त्रिपाठी 

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टिहरी : वर्तमान समय मे सभी लोगों का बैंक ऑनलाइन हो जाने के कारण उसका संचालन मोबाइल के माध्यम से संभव है तथा किसी भी आर्थिक संव्यवहार के लिये हमे बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पडती है बल्कि हम मोबाइल नेट बैंकिग के माध्यम से यह कार्य सरलतापूर्वक घर बैठे कर लेते हैं। ऐसे मे हमें अपने मोबाइल फोन का प्रयोग करते समय अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। यह बातें  श्रीदेव सुमन राजकीय इण्टर कॉलेज, चम्बा मे बुधवार 22 नवंबर को  आयोजित विधिक जागरूकता शिविर मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टिहरी गढवाल के सचिव आलोक राम त्रिपाठी ने कही। 

कार्यक्रम के बारे मे जानकारी देते हुये श्री त्रिपाठी ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  योगेश कुमार गुप्ता के निर्देश पर विद्यालय मे विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। 
शिविर मे विद्यार्थियों को यह बताया कि किस तरह से सावधानी बरतने पर ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सकता है। हमें किसी भी अनजान लिंक को क्लिक नहीं करना चाहिए तथा किसी भी अनजान नंबर से आए फोन कॉल पर अपने खाते के विवरण या ओटीपी इत्यादि शेयर नहीं करना चाहिए तभी हम ऑनलाइन फ्रॉड घोटाले इत्यादि से बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के अपराध का शिकार हो जाता है तो उसे यथाशीघ्र अपने बैंक को एवं पुलिस में सूचना देनी चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी घटना की सूचना देनी चाहिए। 
इस अवसर पर सचिव श्री त्रिपाठी   द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संरचना,  कार्यप्रणाली,  प्राधिकरण मे उपलब्ध निशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रीय लोक अदालत, नेशनल हेल्पलाइन नम्बर 15100 एवं प्राधिकरण के अन्तर्गत कार्यरत पराविधिक स्वयंसेवियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई तथा विद्यार्थियों के मध्य सरल कानूनी ज्ञानमाला की पुस्तक भी वितरित की गई। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिकता रतनमणि थपलियाल एवं रिटेनर अधिवक्ता राजपाल मियां द्वारा भी विद्यार्थियों से साइबर अपराध एवं उससे बचाव के तरीकों पर चर्चा की गई। शिविर में पराविधिक स्वयंसेवी गुड्डी रावत द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।

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