फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित

 ज्योति डोभाल संपादक 

टिहरी : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 01 जनवरी, 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटोयुक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।


जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी गढ़वाल मयूर दीक्षित ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अवगत कराया गया है कि पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियो के अन्तर्गत बीएलओ के माध्यम से घर-घर सत्यापन का कार्य, मतदाता सूची/मतदाता फोटो पहचान पत्रों में विसंगतियों को दूर करना, मत्तदेय स्थलों, अनुभागों का पुनर्निर्धारण का कार्य एवं कन्ट्रोल टेबल को अद्यतन करने का कार्य 18 अक्टूबर 2024 तक किया जायेगा, जो कि 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। एकीकृत निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024, दावे/आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि 29 अक्टूबर से 28 नवम्बर 2024, विशेष अभियान की तिथि 09 व 10 नवम्बर एवं 23 व 24 नवम्बर 2024, दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की तिथि 24 दिसम्बर 2024 तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 को किया जायेगा।


उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत न हो। इस हेतु वर्तमान निर्वाचकों का दिनांक 20 अगस्त से 20 सितम्बर, 2024 तक की अवधि में घर-घर जाकर सत्यापन कार्य सम्पादित किया जायेगा। वर्तमान मतदेय स्थलों की सूची विभागीय बैवसाइट  www.ceo.uk.gov.in  एवं   tehrinic.in   पर जनसामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। ऐसे नागरिक जो दिनाक 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है, तो ऐसे अर्ह भारतीय नागरिक निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए दिनाक 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक अपने मतदेय स्थल के बीएलओ अथवा संबंधित तहसील कार्यालय/उप जिलाधिकारी कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में नियमानुसार प्रारूप-6 पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। प्रारूप 6 पर नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो चस्पा करने के साथ-साथ अपने निवास एवं आयु से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति भी सलग्न करनी अनिवार्य होगी।


इसके साथ ही वर्तमान आलेख्य निर्वाचक नामावली में किसी नाम को हटाने/सम्मिलित करने के लिए फार्म-7, भारतीय पासपोर्ट के आधार पर किसी अप्रवासी भारतीय नागरिक का नाम नामावली में सम्मिलित करने के लिए आवेदन फार्म-क तथा वर्तमान निर्वाचक नामावली में किसी भी प्रकार संशोधन/शुद्धि, मतदाता फोटो पहचान पत्र बदलने, निवास परिवर्तन (एक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एक बूथ से दूसरे बूथ में या एक विधान सभा से दूसरी विधान सभा क्षेत्र) एवं पीडब्ल्यूडी मैपिंग के लिए फार्म-8 पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त सभी प्रारूप 6, 7 व 8 विभागीय वैबसाइट  www.ceo.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है तथा आवेदक  www://voters.eci.gov.in पोर्टल पर अथवा  Voter helpline Mobile App/NVSP के माध्यम से उक्त प्रारूपों पर ऑन लाईन आवेदन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित टोल फ्री नम्बर 1950 पर सम्पर्क किया जा सकता है।


जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जनपद के सभी संभ्रान्त नागरिकों, निर्वाचकों, गणमान्य व्यक्तियों, मा. जनप्रतिनिधियों तथा राजनैतिक दलों से विधान सभा निर्वाचक नामावलियों को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाए जाने तथा सभी अर्ह नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने हेतु कार्यक्रमानुसार समय-समय पर अपना सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा की गई है।

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