अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति समान सजगता आवश्यक: त्रिपाठी

 ज्योति डोभाल संपादक 


टिहरी : देश के सभी नागरिकों को भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों के प्रति समान रूप से सजग होना चाहिए। मूल अधिकार जहां एक ओर हमे गरिमापूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करते हैं वहीं मूल कर्तव्य राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों का दायित्वबोध कराते हैं जिससे देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता सुरक्षित होती है। 

यह बाते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आलोक राम त्रिपाठी ने सोमवार  को आदर्श राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज, नकोट में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही।

 उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं  जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  योगेश कुमार गुप्ता के निर्देश पर सोमवार को विधिक जन जागरूकता शिविर का आयोजन दूरदराज ग्रामीण क्षेत्र आदर्श विद्यालय राजकीय इण्टर कॉलेज नकोट, टिहरी गढ़वाल में किया गया ।

 शिविर में सिविल जज(सी.डि.)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल  आलोक राम त्रिपाठी द्वारा उक्त विद्यालय के समस्त अध्यापकगण, अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को भारतीय संविधान, बाल अधिकार, किशोर न्याय, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, पोक्सो  अधिनियम, मोटर यान अधिनियम आदि विषयों पर कानूनी जानकारी दी। 

इस अवसर पर

प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता  राजपाल सिंह मियां द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्रदान की गई। 

विद्यालय के अभिवावक संघ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम उनियाल  द्वारा आए सभी अतिथियों का स्वागत कर बच्चो को मोबाइल फोन आदि से दूर रहने की सलाह दी गईं।

 इससे पूर्व विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत का भी आयोजन किया गया। 

इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य  आशय कुमार, पुलिस थाना चम्बा के सबइंस्पेक्टर  नवीन नौटियाल व महिला कॉन्स्टेबल सोभिता डोभाल, SMC अध्यक्षा  मोहिनी देवी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, प्रधान गण, परा विधिक स्वयंसेवी, विद्यालय के समस्त शिक्षक- शिक्षिकाये, कर्मचारी गण व विद्यालय की समस्त छात्राएं उपस्थित रहे।

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